भड़काऊ’ गीत मामले में इमरान प्रतापगढ़ी को फौरी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक

Imran Pratapgarhi New:

Imran Pratapgarhi New: उच्चतम न्यायालय ने कथित तौर पर एक ‘भड़काऊ’ गाने का संपादित वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गुजरात के जामनगर में दर्ज मामले में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ कार्रवाई पर मंगलवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने प्रतापगढ़ी की ओऱ से दायर अपील पर गुजरात सरकार और शिकायतकर्ता किशनभाई दीपकभाई नंदा को नोटिस जारी किया।

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कांग्रेस नेता ने गुजरात उच्च न्यायालय के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है, जिसने उनके खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने की उनकी याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि जांच बहुत शुरुआती चरण में है।जामनगर में आयोजित एक सामूहिक विवाह समारोह के बैकग्राउंड में कथित ‘भड़काऊ’ गीत के लिए तीन जनवरी को इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने) और धारा 197 (राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिकूल आरोप, दावे) सहित कई धाराओं के तहत कार्रवाई की गई थी।

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इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर की गई 46 सेकंड की वीडियो क्लिप में दिखाया गया है कि जब वे हाथ हिलाते हुए चल रहे थे तो उन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई जा रही थीं और बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा था।याचिका में में कहा गया है कि इस गाने के बोल भड़काऊ, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले हैं।

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