पुलबंगश गुरुद्वारा दंगा: कोर्ट ने 39 साल बाद जगदीश टाइटलर को आरोपी के रूप में समन जारी किया

(अवैस उस्मानी  )-Jagdish Tytler-1984 सिख दंगे से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा दंगा मामले में राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को आरोपी के रूप में समन जारी किया।  दिल्ली की राउज़ एवेन्यु कोर्ट की  ACMM जज विधि आंनद गुप्ता ने CBI द्वारा दाखिल चार्जशीट  पर संज्ञान लिया। राउज़ एवेन्यु कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर को 5 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया। कोर्ट ने मामले में टाइटलर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। पुलबंगश इलाके में तीन सिखों की हत्या और गुरुद्वारा साहिब में आग लगाने के आरोप से जुड़ा मामला है। चार्जशीट के मुताबिक़ टाइटलर ने गुरुद्वारा साहिब के पास दंगाइयों को हिंसा के लिए उकसाया था….Jagdish Tytler 

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1984 सिख दंगे से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा दंगा मामले में CBI ने राउज़ एवेन्यु कोर्ट में इसी साल 20 मई को चार्जशीट दाखिल किया था। राउज़ एवेन्यु कोर्ट में सुनवाई के दौरान CBI ने कहा था जगदीश टाइटलर के चार्जशीट में पर्याप्त सबूत है, CBI के वकील ने कहा कि जगदीश टाइटलर को समन जारी करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। वहीं सुनवाई के दौरान पीड़ितों के वकील HS फुल्का ने कहा कि पीड़ित 38 साल से न्याय का इंतज़ार कर रहे हैं, हमको खुशी है कि 38 साल बाद जांच सही ट्रैक पर जा रही है, CBI ने सही दिशा में मामले में चार्जशीट दाखिल की है। राउज़ एवेन्यु कोर्ट की स्पेशल MP/MLA जज विधि आंनद गुप्ता की अदालत में सुनवाई के दौरान CBI ने कहा कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कुछ नए गवाह है जो पहले के रिकॉर्ड में नही थे। CBI ने कहा 2015 की जांच के आधार पर हमने टाइटलर के खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल किया है। CBI ने कहा कि टाइटलर के खिलाफ IPC की धारा 147,148,149, 153A, 188, 109, 302 के तहत चार्जशीट दाखिल किया है। CBI ने वकील ने कहा बताया कि मामले में इससे पहले तीन बार जगदीश टाइटलर को क्लिनचिट दी गई हैं।

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राउज़ एवेन्यु कोर्ट में आज मामले की सुनवाई के दौरान CBI मामले आए जुड़ी FSL रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया। CBI ने FSL रिपोर्ट के साथ सील कवर लिफाफे में वीडियो और वॉइस सैपल भी पेश किया। राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने FSL रिपोर्ट और सील कवर लिफाफे को रिकॉर्ड पर लिया। पिछली सुनवाई में पुलबंगश गुरुद्वारा दंगा मामले से जुड़े दस्तावेज़ कड़कड़डुमा अदालत से कोर्ट में पेश किया गया था। बता दें सिख दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा मामले में सीबीआई ने 20 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। दरअसल 1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर, तत्कालीन सांसद को चार्जशीट में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

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