दिल्ली दंगा मामला– देश की राजधानी दिल्ली में हुए दंगा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। दिल्ली के शिव विहार में घर व दुकानें जलाने के मामले में कोर्ट ने 6 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं।दिल्ली दंगा मामला
आपको बता दें, दिल्ली के शिव विहार इलाके के दंगा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने हाशिम अली, अबुबकर, मोहम्मद अजीज, राशिद अली, नजमुद्दीन उर्फ भोला और मोहम्मद दानिश को मिलाकर कुल 6 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कड़कड़डूमा कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 148, 380, 427, 435, 436, 149 और IPC के सेक्शन 188 के तहत आरोप तय किए हैं।
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दिल्ली दंगा मामले में कोर्ट ने कहा कि दिल्ली दंगे में घर व दुकानें जलाने और चोरी करने के मामले में बुधवार को 6 आरोपियों पर आरोप तय हुए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया में लगता है कि इन सभी आरोपियों ने हिंदुओं पर हमला करने के उद्देश्य से गैर कानूनी समूह बनाया और हिंसा को अंजाम दिया। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने संपत्तियों को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया, बल्कि उनको आग के हवाले भी कर दिया। इस सभी आरोपियों पर गैर कानूनी समूह में शामिल होने, घातक हथियारों का उपयोग करने, चोरी करने, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने, आग लगाने और सरकारी आदेश का उल्लंघन करने का मुकदमा चलेगा।
गौरतलब है, दिल्ली दंगों के दौरान दंगाइयों ने करावल नगर क्षेत्र में शिव विहार फेज-छह गली नंबर-12 में नरेश चंद का घर व तीन दुकानों को जला दिया था। दंगाइयों ने घर में आग लगाने से पहले घर से जेवरात, नकदी, एलईडी टीवी, फ्रिज, गैस सिलेंडर भी चोरी कर लिया था।
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