न्यू ईयर पार्टी में बिना लाइसेंस शराब परोसने पर होगा एक्शन! घर या बाहर पार्टी से पहले जान लें ये नियम

Liquor license- साल 2023 खत्म होने वाला है और दुनिया भर में नए साल के स्वागत के लिए जश्न की तैयारियां चल रही हैं. नए साल का जश्न लोग अपने-अपने तरीके से मनाते हैं. कई लोग नए साल के स्वागत में शराब पार्टी का भी आयोजन करते हैं. नए साल के मौके पर शराब की बिक्री बढ़ जाती है. लोग बार-क्लब में शराब का सेवन करते हैं, तो वहीं कुछ लोग हाउस पार्टी में शराब परोसते हैं. अगर आप भी न्यू ईयर का जश्न शराब के साथ मनाते हैं तो एक बार घर या बाहर पार्टी में शराब शामिल करने के नियम जरूर जान लें.

अधिकारियों ने चेतावनी दी कि शराब परोसने के लिए वैध लाइसेंस नहीं होना गैरकानूनी है और जुर्माना और गिरफ्तारी सहित कानूनी कार्रवाई हो सकती है.पार्टियों में शराब परोसने के दो श्रेणियों में लाइसेंस उपलब्ध हैं. आइए जानते हैं लाइसेंस के लिए कितना होगा खर्च. हाउस पार्टी के लिए भी लिकर लाइसेंस ज़रूरी नए साल का जश्न मनाने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप शराब से संबंधित सभी नियम क़ानून जान लें. नोएडा में अगर आपको नए साल की पार्टी में कमर्शियल एक्टिविटी में शराब परोसनी है तो उसके लिए आपको आबकारी विभाग से टेंपरेरी लाइसेंस लेना पड़ेगा.

Read also – नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला, आज रात 9 से राजीव चौक से बाहर नहीं निकल सकेंगे

एक दिन के लिए जारी होने वाले इस लाइसेंस के लिए आपको 11 हज़ार रुपये चुकाने होंगे. अगर आप कोई हाउस पार्टी कर रहे हैं यानी अपने घर में पार्टी ऑर्गनाइज कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको 1 टेंपरेरी लाइसेंस लेना पड़ेगा जिसकी क़ीमत 4 हज़ार रुपये हैलाइसेंस पर लागू होगी समय की पाबंदी कमर्शियल और हाउस पार्टी दोनों ही तरह के टेंपरेरी लाइसेंस की एक ये सबसे बड़ी शर्त है कि आप अपनी पार्टी में किसे दूसरे राज्य की शराब का इस्तेमाल नहीं करेंगे. टेंपरेरी लाइसेंस लेने के बाद क्वांटिटी पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है लाइसेंस पर सिर्फ़ और सिर्फ़ समय की पाबंदी लागू होती है.

Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *