Madhya Pradesh: भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश HC के आदेश को SC में दी चुनौती

Madhya Pradesh:

Madhya Pradesh: भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को गुरुवार को उच्चतम न्यायालय में दी चुनौती । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था राज्य के धार जिले में स्थित विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर है। हिंदू समुदाय भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है।Madhya Pradesh

Read Also-International: अंतरराष्ट्रीय विरोध के बाद इज़राइल ने गाज़ा फ़्लोटिला के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को देश से निकाला

धार जिले में स्थित यह विवादित परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित है। मस्जिद के कार्यवाहक काजी मोइनुद्दीन द्वारा दायर अपील में उच्च न्यायालय के 15 मई के आदेश को चुनौती दी गई है। हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत में, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा था कि विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है, और केंद्र तथा एएसआई इसके प्रशासन और प्रबंधन पर निर्णय ले सकते हैं।

Read Also-TURKEY: मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता को कोर्ट द्वारा हटाए जाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू

उच्च न्यायालय ने एएसआई के सात अप्रैल, 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुसलमानों को भोजशाला परिसर के अंदर हर शुक्रवार को नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। मामले की सुनवाई कर रही उच्च न्यायालय की पीठ ने यह भी कहा कि मुस्लिम समुदाय मस्जिद के निर्माण के लिए जिले में अलग से जमीन के लिए मध्यप्रदेश सरकार से संपर्क कर सकता है।

Top Hindi NewsLatest News Updates, Delhi Updates, Haryana News, click on Delhi FacebookDelhi twitter and Also Haryana FacebookHaryana Twitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *