मध्य प्रदेश में अनलॉक प्रक्रिया कल से यानि कि 1 जून से शुरू हो रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। राज्य सरकार के मुताबिक प्रदेश में 5 फीसदी से ज्यादा संक्रमण और 5 फीसदी से कम संक्रमण वाले जिलों के लिए अलग से अनलॉक गाइडलाइंस होगी।
प्रदेश के इंदौर, भोपाल, सागर और मुरैना जिलों में 5 प्रतिशत से अधिक संक्रमण है, इसलिए इन जिलों के शहरी क्षेत्रों में केमिस्ट, राशन की दुकानें, किराना, फल–सब्जी, डेयरी, आटा चक्की और पशु चारा नहीं खुलेंगी। ये दुकानें शाम छह बजे तक ही खुलेंगी। वहीं, शहरी क्षेत्रों में पांच फीसदी से कम पॉजिटिविटी रेट वाली 50 फीसदी दुकानें खोली जाएंगी।
अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति होगी। शादी के कार्यक्रम में दोनों तरफ से अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। राज्य भर में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर और पिकनिक स्पॉट फिलहाल बंद रहेंगे।
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