पालघर में साधुओं के निर्मम हत्याकांड मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कही ये बात

महाराष्ट्र। (रिपोर्ट- विनय सिंह) सुर्खियों में रहे महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं के हत्याकांड मामले में सोमवार को महाराष्ट्र पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र पुलिस ने सीबीआई जाँच की मांग का विरोध किया है ।

आपको बता दें, पालघर में साधुओं के हत्याकांड मामले में 6 अगस्त को हुई पिछली सुनवाई में महाराष्ट्र पुलिस से सुप्रीम कोर्ट ने मामले की चार्जशीट मांगी थी। वहीं इस मामले में लापरवाही के लिए जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई इसका ब्यौरा भी मंगा था। वहीं साधुओं के हत्याकांड मामले में उनके रिश्तेदारों और जूना अखाड़ा के साधुओं की ओर से पक्ष रखते हुए वकील शशांक शेखर झा ने मामले की सीबीआई जांच का मांग की है।

पालघर में दो साधुओं की निर्मम हत्या मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र पुलिस ने सीबीआई जाँच की मांग का विरोध किया है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि याचिका खारिज होने के साथ याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। राज्य सीआईडी गहन जांच के बाद पहले ही दो चार्जशीट दायर कर चुकी है। इन चार्जशीट को भी कोर्ट में जमा कराया गया है।

महाराष्ट्र पुलिस ने कोर्ट में कहा कि इस मामले में अपराध को रोकने की जिम्मेदारी के निर्वहन में जिनकी लापरवाही पाई गई है, उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच गई है। विभागीय जांच में दोषी पाए गए अस्सिटेंट पुलिस इस्पेक्टर आनंदराव शिवाजी काले को सर्विस से बर्खास्त किया गया है। इसके अलावा असिस्टेंट पुलिस सब इस्पेक्टर रविंद्र दिनकर सालुंनखे और हैडकांस्टेबल नरेश ढोंडी को कंपलसरी रिटायरमेंट दिया गया है और लापरवाही के दोषी 15 दूसरे पुलिसकर्मियों को दो से तीन साल के लिए न्यूनतम सेलेरी दिए जाने का दंड दिया गया है।

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