(अवैस उस्मानी) आबाकरी नीति मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत देने से इंकार कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को 6 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत अर्ज़ी खरिज करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया पर लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि श्रीमती सिसोदिया को सर्वोत्तम चिकित्सा प्रदान की जाए। दिल्ली कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी पत्नी सीमा सिसोदिया से घर या अस्पताल में एक दिन के लिए पुलिस की मौजूदगी में मिलने की इजाजत दी।
दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत अर्ज़ी को खारिज करते दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जमानत पर रिहा होने पर सिसोदिया सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा एक तरफ मनीष सिसोदिया के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की गंभीर सेहत का हवाला दिया है जो एक मानवीय आधार है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि LNJP अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार सिसोदिया की पत्नी की हालत स्थिर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि मनीष सिसोदिया को अपनी पत्नी से मिलने का अवसर दिया जाना चाहिए, इसलिए एक दिन मनीषसिसोदिया को उनकी पत्नी से उनके आवास या अस्पताल में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिलने की इजाज़त दी, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया पत्नी से मुलाक़ात के दौरान किसी भी तरह से मीडिया से बातचीत नहीं करेगा और पत्नी या अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी से मुलाकात नहीं करेंगे।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मुलाक़ात के दौरान मनीष सिसोदिया मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मुलाक़ात के दौरान अस्पताल या घर के आस पास मीडिया की मौजूदगी ना हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया की पत्नी के इलाज के लिए AIIMS के विशेषज्ञों का मेडिकल बोर्ड गठन किया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रीमती सिसोदिया की मेडिकल जांच और आगे के इलाज के लिए आदेश की एक प्रति एम्स को भेजने का निर्देश दिया। बता दें मनीष सिसोदिया ने पत्नी की सेहत की हवाला देकर दिल्ली हाई कोर्ट से छः हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग किया था।
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