मनी लॉड्रिंग मामले में आरोपी पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत खारिज कर दी है।
यह फैसला न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा की की एकल पीठ ने दिया है। इससे पहले बीते शनिवार को कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने अपनी पत्नी की स्वास्थ्य के आधार पर 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत मांगी थी। वहीं ED ने सिसोदिया की अंतरिम जमानत का विरोध किया था।
इससे पहले शनिवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने दलीलों पर गौर करने के बाद एलएनजेपी अस्पताल में सिसोदिया की पत्नी की ताजा मेडिकल रिपोर्ट मांगते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था।
पत्नी से नहीं मिल पाए
इससे पहले करीब तीन माह से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शनिवार को सात घंटे के लिए जेल से बाहर आए थे। लेकिन वह अपनी पत्नी से मिल नहीं पाए।वह शाम 4:35 बजे वापस तिहाड़ लौट गए। मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, सात घंटे के लिए सशर्त जमानत दी थी।
इस मुलाकात के लिए मनीष सिसोदिया सुबह 10 बजे तिहाड़ जेल से बाहर निकले और सीधे मुथरा रोड पर स्थित दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के सरकारी आवास पहुंचे। यहीं पर सिसोदिया की पत्नी भी रहती हैं।
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लेकिन इससे पहले उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की तबीयत खराब हो गई और उन्हें लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ऐसे में सिसोदिया शाम करीब पौने पांच बजे तक मथुरा रोड स्थित आवास पर ही रहे और पत्नी से मिले बिना ही लौट गए।
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