मूडा Scam मामले में CM सिद्दारमैया को फौरी राहत, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने ED नोटिस पर लगाई रोक

CM Siddaramaiah News:

CM Siddaramaiah News: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मूडा) भूमि आवंटन घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की पत्नी पार्वती बी. एम. और शहरी विकास मंत्री बी. सुरेश को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी नोटिस पर सोमवार को रोक लगा दी।ईडी ने पार्वती को मंगलवार को जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया था, जबकि सुरेश को सोमवार को गवाही देने के लिए कहा था।

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एमयूडीए भूखंड आवंटन मामले में, ये आरोप लगाया गया है कि सिद्दारमैया की पत्नी को मैसुरू के एक पॉश इलाके में प्रतिपूरक भूखंड आवंटित किये गए, जिसका मूल्य उनकी (पार्वती की) उस जमीन की तुलना में ज्यादा था, जिसे प्राधिकरण ने ‘‘अधिग्रहीत’’ किया था।एमयूडीए ने पार्वती की 3.16 एकड़ जमीन के बदले में 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किये थे।

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विवादास्पद योजना के तहत, प्राधिकरण ने आवासीय लेआउट बनाने के लिए, भूमि गंवाने वालों को उनसे अधिग्रहीत अविकसित भूमि के बदले में 50 फीसदी विकसित भूमि आवंटित की थी।ये आरोप है कि मैसुरू तालुका के कसारे गांव में सर्वे संख्या 464 वाली 3.16 एकड़ जमीन पर पार्वती का कानूनी स्वामित्व नहीं था।लोकायुक्त और प्रवर्तन निदेशालय, दोनों ही इस मामले की जांच कर रहे हैं।

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