नई दिल्ली: मोदी सरकार ने ड्रोन उद्योग के लिए नए नियम जारी कर दिए। नए नियमानुसार, भारी पेलोड ले जाने वाले ड्रोन और ड्रोन टैक्सियों को शामिल करने के लिए वजन क्षमता 300 किलोग्राम से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दी गई है।
साथ ही अब किसी भी तरह का पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पहले सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। अनुमतियों के लिए शुल्क घटा दिया गया है। अब नाममात्र के शुल्क से अनुमति मिल जाएगी।
कानूनों के उल्लंघन पर अधिकतम जुर्माना 1 लाख रुपए तक कम किया गया है। ड्रोन के लिए फॉर्म/मंजूरियों की संख्या 25 से घटाकर 5 की गईं।
किसी ड्रोन का रजिस्ट्रेशन कराने या लाइसेंस हासिल करने के लिए अब सुरक्षा एजेंसियों की मंजूरी की जरूरत नहीं। इसके अलावा मंजूरी के लिए फीस भी सिर्फ नाममात्र।
The new Drone Rules usher in a landmark moment for this sector in India. The rules are based on the premise of trust and self-certification. Approvals, compliance requirements and entry barriers have been significantly reduced. https://t.co/Z3OfOAuJmp
— Narendra Modi (@narendramodi) August 26, 2021
ड्रोन नियम, 2021 के तहत कोई नियम तोड़ने पर अधिकतम जुर्माना 1 लाख रुपए तक रखा गया। हालांकि, बाकी क्षेत्र के नियम टूटने पर नए ड्रोन नियमों से अलग जुर्माना भी लग सकता है।
नए नियमों ने अलग-अलग अनुमोदनों की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है जैसे- अनुरूपता का प्रमाण पत्र, रखरखाव का प्रमाण पत्र, आयात मंजूरी, ऑपरेटर परमिट, आर एंड डी संगठन का प्राधिकरण और स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस।