दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के मामले में NGT ने फैसला सुरक्षित रखा

(अवैस उस्मानी)-NGT ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण के मुख्य कारक पराली, वाहन और कंस्ट्रक्शन है। वकील नरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि कुछ गाड़ियां परिवार की लिगेसी होती है, अगर दिल्ली में पुरानी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हित है लेकिन अगर पुरानी गाड़ियों का महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में रजिस्ट्रेशन हो तो उसको रद्द नहीं किया जा सकता है।

वकील नरेंद्र पाल सिंह ने कहा कि सरकार ने नोटिफिकेशन में सरकारी गाड़ियों को छूट दी हुई है, सरकारी कर्मचारी बस या दूसरे साधन से क्यों नहीं चलते हैं। सरकारी निम्रण कार्यों को छूट दी है क्या सरकार निर्माण कार्य लोगों की जान से बढ़कर हैं, दिल्ली में कई ऐसे सरकारी प्रोजेक्ट हैं जिनकी समय सीमा बार बार बढ़ती रहती है

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वकील गौरव बंसल ने कहा कि दो पहिया गाड़ियों को पूरी छूट दी गई है जबकी गाड़ियों से ज़्यादा प्रदूषण दो पहिया गाड़ियां करती है, दिल्ली के बाहर की गाड़ियों को क्यों दिल्ली में आने की छूट दी गई हैं। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी ने NGT को बताया कि कौन कौन से सरकारी कंस्ट्रक्शन की छूट दी गई हैं। NGT ने कहा आपने सभी सरकारी प्रोजेक्ट को छूट दी हुई है, अगर फ्लाई ओवर, हाई वे प्रोजेक्ट में 15 दिन एक महीने की देर हो जाएगी तो कोई आसमान नहीं टूट जाएगा, ऐसे प्रोजेक्ट अक्सर देरी से ही पूरी होते हैं। NGT ने कहा कि जब हम मरने लगेंगे तब दवा देंगे कि शायद बच जाएगा वरना मरना तो है ही। ग्रेप 3 पॉल्युशन के लेवल को पहले कंट्रोल करिए, आपके पास सबसे ज़्यादा शक्तियां है ऐसी किसी और कोई नहीं दी गई हैं। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी ने कहा कि हम लगातार मोनिटरिंग करते हैं।

NGT ने कहा कि आपने कभी किसी सरकारी ऑथरिटी की जांच नहीं किया।  5 दिन बीत गया लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है  जनरेटर पर रोक लगाई, बिजली न कटे इसके लिए आपने क्या कदम उठाया।आपके दांत खाने के हैं या दिखाने के हमको तो चबाने के भी नहीं दिख रहेNGT ने कहा अगर हमारा आदेश लागू नहीं होता तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट से शिकायत करें कि हमारे आदेश का पालन नहीं हो रहा आपका काम हमारे आदेश का अनुपालन करवाना हैं। बड़ा पेड़ काट दो 100 छोटे पौधे लगा दो पौधे लगाने से क्या होगा एक बड़े पेड़ के बराबर कभी ताज़ी हवा नहीं दे पाएगा।

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