मोदी सरनेम विवाद में सूरत कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में दोषी करार देते हुए उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई है। हालांकि अदालत ने फैसला सुनाने के बाद उन्हें जमानत दे दी है। भारतीय दंड विधान की धारा 499 में अपराधिक मानहानि के मामलों में अधिकतम दो साल की सजा का प्रवधान है। यह मामला 2019 का है जब राहुल ने मोदी सरनेम पर टिप्पमी करने के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज है। राहुल गुरुवार सुबह ही सूरत पहुंचे।
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सूरत में कांग्रेसियों का जमावड़ा
गुजरात प्रदेश कांगेस अध्यक्ष जगदीश ठाकोर, पार्टी विधायक दल के नेता अमित चावड़ा, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा और विधायक सहित कई वरिष्ट कांग्रेस नेता सूरत में मौजूद रहे।
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क्या है चार साल पुराना केस
कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2019 में चुनावी रैली में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?इसके बाद बीजेपी विधायक ने मानहानि का केस करते हुए आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? उनके इस बयान से हमारी और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची. पूर्णेश भूपेंद्र पटेल सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री थे।