Rajasthan: अजमेर टाडा कोर्ट का बड़ा फैसला, 1993 ट्रेन ब्लास्ट केस का आरोपी अब्दुल करीम टुंडा बरी

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Rajasthan: अजमेर टाडा कोर्ट (Ajmer TADA Court) ने दिसंबर 1993 में तीन ट्रेनों में हुए विस्फोट के मामले में गुरुवार यानी आज 29 फरवरी को अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट तीन मुख्य आरोपियों अब्दुल करीम टुंडा (Abdul Karim Tunda), इरफान (Irfan) और हमीरुद्दीन (Hamiruddin) के खिलाफ अपना फैसला सुना सकती है।

1993 के ट्रेन ब्लास्ट केस पर आज होगा फैसला

दरअसल, 1993 में 5 और 6 दिसंबर को लखनऊ (Lucknow), कानपुर (Kanpur) , हैदराबाद (Hyderabad), सूरत (Soorat) और मुंबई (Mumbai) में ट्रेनों में बम रखने के लिए टाडा कोर्ट ने 30 सितंबर, 2021 को आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए थे। तीन ट्रेनें, नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, सूरत-बड़ौदा फ्लाइंग क्वीन एक्सप्रेस और हैदराबाद-नई दिल्ली एपी एक्सप्रेस में हुए विस्फोट में दो लोगों की मौत हो गई थी और कम से कम 22 लोग घायल हो गए थे। उस मामले में अब्दुल करीम टुंडा गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी था।

अब्दुल करीम टुंडा के वकील ने कहा…

अब्दुल करीम टुंडा के वकील शफतुल्लाह सुल्तानी ने कहा था कि 6 दिसंबर 1993 को देश की विभिन्न राजधानी और लग्जरी ट्रेनों में जो बम विस्फोट हुए थे, उसके अनुसार उस मामले में आज न्यायालय का आज फैसला आया है। अब्दुल करीम टुंडा, इरफान और हमीरूद्दीन के विरूद्ध जो मामला था, उस पर आज फैसला हुआ है। सीबीआई (CBI) की तरफ से 66 गवाह पेश किए गए और 400 से ज्यादा दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए थे।

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इरफान और हमीरूद्दीन के वकील ने कहा…

इरफान और हमीरूद्दीन के वकील अब्दुल राशिद ने कहा कि फैसला कोर्ट का ही था, जो सभी को मानना है। हमारा काम बचाव पक्ष का था। विभिन्न कानूनी मुद्दों को रख दिया था।  विधिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और कोई ऐसी लीगल एविडेंस फाइल पर नहीं आई थी, ये हमने कोर्ट को बताया था। हमारी तरफ से भी तीन-चार दस्तावेज उसी फाइल से पेश किए गए थे, जिससे हमारे ऊपर मामला नहीं बनता था या उसमें कानूनी लोच था या फिर विधिक कोई त्रुटि थी। ये सारा मामला हमने कोर्ट के सामने रखा था। इन सभी मुद्दों को देखते हुए कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है।

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