Rakhi Sawant: मुंबई की एक कोर्ट ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेत्री और मॉडल राखी सावंत की गिरफ्तारी पर सात दिसंबर तक रोक लगा दी है। राखी सावंत पर उनके पूर्व पति ने उनके एक निजी वीडियो को लीक करने की शिकायत की थी।आदिल दुर्रानी की तरफ से राखी सावंत की अग्रिम जमानत याचिका में दखल करने की मांग के बाद डिंडोशी सेशन कोर्ट ने राखी सावंत को अस्थायी राहत दी है।कोर्ट ने पुलिस को राखी सावंत के खिलाफ सात दिसंबर तक कोई भी कार्रवाई जबरदस्ती ना करने का आदेश दिया है।
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आदिल दुर्रानी की शिकायत पर उप-नगरीय अंबोली पुलिस ने आईटी अधिनियम की धारा 67ए के तहत राखी सावंत के खिलाफ मामला दर्ज किया है।आदिल दुर्रानी ने राखी सावंत पर उन्हें बदनाम करने के लिए उनके निजी वीडियो कई जगहों पर दिखाने की बात कही है।धारा 67ए के तहत, ‘जो कोई भी ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करता है जिसमें यौन कृत्य या आचरण शामिल है, उसे पांच साल तक की सजा और दस लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
(Source PTI )
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