(अवैस उस्मानी): तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सत्येंद्र जैन को जेल में धार्मिक उपवास के दौरान कोर्ट के मैनुअल के अनुसार खाना देने की मांग वाली याचिका दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने खरिज कर दिया। सत्येंद्र जैन ने दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल कर जेल में धार्मिक उपवास का खाना देने की मांग किया था। मामले की सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा जब तक जान को खतरा न हो, धार्मिक उपवास की भी इजाजत है, जेल ऑथारिटी ने कहा उन्होंने सत्येंद्र जैन मिलने वाला खाना नहीं बंद किया है।
मामले की सुनवाई के दौरान स्पेशल जज विकास ढुल ने पूछा था कि अगर सिर्फ एक कैदी व्रत का खाना चाहे तो भी क्या जेल प्रशासन देगा? तिहाड़ जेल ऑथारिटी के वकील ने कहा कि एक कैदी के लिए अलग से उपलब्ध नहीं करवा सकते, आज एक कैदी मांग रहा है कल 200 मांगेंगे। सत्येंद्र जैन के वकील राहुल मेहरा ने कहा कि सितंबर के महीने में जैन के स्मार्ट कार्ड से कुछ भी नहीं खरीदा गया, हमें उस भूत को ढूंढना चाहिए, जो मामले में सीसीटीवी फुटेज लीक कर रहा है, और जो सत्येंद्र जैन को जेल में खाना उपलब्ध करा रहा था। मेडिकल जगत के लिए शोध का अच्छा विषय होगा कि जैन बिना खाने के 60 दिनों तक स्वस्थ रहें।
मामले की सुनवाई के दौरान जेल ऑथारिटी ने कोर्ट में कहा कि जेल में मस्जिद और मंदिर है लेकिन जेल में जैन मंदिर नहीं है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा कि जेल के अंदर 24 हजार कैदी हैं, जेल परिसर में मंदिर है, मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। लेकिन सत्येंद्र जैन विशेष जैन मंदिर ही जाना चाहते हैं। सत्येंद्र जैन का यह निजी विश्वास है कि अगर वह मंदिर नहीं जाएंगे तो खाना नहीं खाएंगे। जज ने तिहाड़ जेल से पूछा कि क्या कैदी के व्रत के समय खाना उपलब्ध कराना जेल प्रशासन का कर्तव्य है?
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जेल ऑथारिटी ने कहा कि सत्येंद्र जैन सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाते हैं वह सुबह और दोपहर में ही खाना खाते हैं। जेल ऑथारिटी के वकील ने कहा कि जेल में ड्राई फ्रूट्स किसी कैदी को नहीं दिया जाता है। जेल ऑथारिटी ने कहा कि कैदियों के स्वस्थ को देखते हुए पोषक तत्व दिए जाते हैं। तिहाड़ जेल में 20 हज़ार कैदी हैं। जेल ऑथारिटी ने कहा कि अगर सत्येंद्र जैन को विशेष डाइट चाहिए तो उन्हें खुद खरीदना होगा।