प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिल्ली-एनसीआर में ग्रेप 4 लागू करने का दिया निर्देश

SC on Delhi Air Pollution:

SC on Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब हालात खतरनाक स्तर से भी आगे निकल चुके हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वे ग्रेप-चार प्रतिबंधों को लागू करने के लिए तुरंत टीमें गठित करें।सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये प्रतिबंध एक्यूआई के 450 से नीचे होने पर भी लागू रहेंगे।

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जस्टिस अभय एस. ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि सभी नागरिकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने की गारंटी देना सभी राज्यों का संवैधानिक कर्तव्य है।इसने सभी दिल्ली-एनसीआर राज्यों से कक्षा 12 तक की क्लास आयोजित करने पर तुरंत निर्णय लेने को कहा और एक सिस्टम बनाने का निर्देश दिया, जहां ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के चरण चार के तहत प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए शिकायत की जा सके।सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ग्रेप फेज के तहत प्रदूषण निवारक उपायों को लागू करने में देरी पर दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से सवाल भी किया।

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दिल्ली सरकार के वकील ने पीठ को बताया कि ग्रेप का चरण चार सोमवार से लागू हो गया है और भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।पीठ ने कहा, “एक्यूआई स्तर के खतरनाक स्तर को छूते ही ग्रेप फेज को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए तुरंत फैसले लेने की आवश्यकता है।”

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