नोटबंदी के फैसले पर ‘सुप्रीम कोर्ट’ की मुहर, सरकार को मिली क्लीन चिट

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नोटबंदी जैसे अहम मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। केंद्र सरकार के नोटबंदी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जायज करार दिया है। 5 जजों की बेंच ने सरकार को क्लीन चिट सौंप दी है। कोर्ट ने सरकार के नोटबंदी फैसले को उचित ठहराया है। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार ने आरबीआई से विचार विमर्श कर सहमति से नोटबंदी का निणर्य लिया था। ऐसे में सरकार के इस फैसले को सही माना जाएगा।

नोटबंदी को दी गई चुनौती पर बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से आने का इंतजार था। नोटबंदी के खिलाफ कुल 58 याचिकाए डाली गई थी। जिन याचिकाओं में दावा किया गया कि नोटबंदी में नियमों का पालन नही किया गया सरकार ने अपनी मनमानी कर अनुचित तरीके से फैसला लिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 7 दिसंबर को केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को सरकार के 2016 में 1000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले से जुड़े रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था। इस तरह के फैसलों को दोहराया न जा सके, इसके लिए याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से नियम बनाने की भी मांग की थी।

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