यूपी में कोरोना की नई गाइडलाइन, होटल-रेस्टोरेंट को अनुमति, स्विमिंग पूल, सिनेमा पर रोक जारी

यूपी की योगी सरकार ने संसदीय शिष्‍टाचार के अनुपालन के लिए नया आदेश जारी कर दिया है | Total tv, Newshindi, Latest news, Newsuttarpradesh, live

उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 जून से रात के कर्फ्यू में दो घंटे की ढील दी है, जिससे हफ्ते के दिनों में रात 9 बजे तक दुकानें, मॉल और रेस्तरां खोलने की परमीशन होगी।

मुख्य सचिव आर के तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि शनिवार और रविवार को वीकली ऑफ रहेगा। आदेश के मुताबिक सोमवार (21 जून) से नाइट कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। इससे पहले शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया गया था।

कंटेनमेंट जोन के बाहर के बाजारों को खोलने, सरकारी कार्यालयों में पूरी उपस्थिति, 50 प्रतिशत क्षमता वाले रेस्‍टोरेंटस और मॉल को खोलने सहित कई तरह की गतिविधियों की अनुमति होगी।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि शादी और अन्य समारोहों के दौरान खुले और बंद दोनों स्थानों पर अधिकतम 50 लोगों को अनुमति दी जाएगी और एक समय में केवल 50 लोगों को ही धार्मिक स्थान पर जाने की अनुमति होगी।

 

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