UP Dy CM Maurya:यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के हाल में दिए गए एक बयान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है।जिस पर आज सुनवाई हुई ।यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान “पार्टी संगठन सरकार से बड़ी होती है” इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।पेशे से वकील याचिकाकर्ता मंजेश कुमार यादव ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य का बयान उनके पद की गरिमा को कमजोर करता है।
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उन्होंने कहा, “जब कोई संवैधानिक पद पर होता है, वह डिप्टी सीएम होता है और उसने शपथ ली है, लेकिन उसने इसका पालन नहीं किया है, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है, लेकिन अभी तक इस बयान का खंडन नहीं किया है। इसलिए मैंने जनहित याचिका दायर की है।जनहित याचिका एक अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी।
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पार्टी चाहे तो चीफ मिनिस्टर बदल सकती है – राजेश कुमार सिंह याचिकाकर्ता के वकील ने कहा देखिए मुद्दा तो यही था कि सरकार बड़ी है कि संगठन, सरकार में शामिल एक मंत्री ने माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने पार्टी के फॉरम पर ये बयान दिया कि संगठन बड़ा होता है और सरकार छोटी होती है, हमेशा सरकार से और आज भी उस पर कायम हैं।तो प्रदेश की जनता को संवैधानिक अधिकार है कि वो नियमित ढंग से चुनी हुई सरकार के शासन में रहेगा ना कि पार्टी के शासन में रहेगा। पार्टी चाहे तो चीफ मिनिस्टर बदल सकती है या हटा सकती है लेकिन जब तक वो चीफ मिनिस्टर वो हैं तब तक हैं।तो वो कोई नहीं कह सकता।”