पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा पेशाब कांड के आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत मिल गई है। आज मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी शंकर मिश्रा को एक लाख के बेल बॉन्ड पर छोड़ने का आदेश दिया है। बता दें की शंकर मिश्रा 6 जनवरी से ही पुलिस कस्टडी में है। वहीं कोर्ट ने एक दिन पहले कहा था की गवाह शिकायतकर्ता के पक्ष में गवाही नहीं दे रही है। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी अपने पास सुरक्षित रख ली थी। और कहा था की सोमवार को दलीले सुनने के बाद इस मामले पर आदेश जारी करेंगे।
बता दें की आरोपी शंकर ने 26 नवंबर 2023 को न्यूयॉर्क से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में नशे की हालत में एक महिला पर पेशाब कर दी थी। जो काफी चर्चा में आयी थी। वहीं इस मामले में क्रू मेंबर की लापरवाही भी सामने आयी थी। जिसके बाद पायलट का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। वहीं दिल्ली पुलिस ने महिला की ओर से एयर इंडिया से की गई शिकायत के आधार पर 4 जनवरी को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
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बता दें केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हुई दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी ने जिस गवाह का नाम लिया है, वह उसके पक्ष में ही गवाही नहीं दे रही है। शिकायतकर्ता के बयान और गवाह के बयान में विरोधाभास है। वहीं इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसपर दिल्ली पुलिस ने मिश्रा पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए जमानत याचिका का विरोध किया था। वहीं आरोपी की ओर से पेश हुए वकील की तरफ से कहा गया कि मिश्रा के खिलाफ लगाई गईं सभी धाराएं जमानती हैं। इस केस में उस वक्त एक मोड़ आ गया था जब आरोपी के वकील की ओर से कहा गया कि मिश्रा ने नहीं महिला ने खुद पेशाब किया था।
बता दें की आरोपी शंकर मिश्रा के वकील ने कोर्ट से कहा कि शिकायतकर्ता ने घटना के बाद टिकट की भरपाई मांगी थी और वे आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए भी राजी हो गई थीं।
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