(अजय पाल): दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू को गांधी नगर कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। गांधी नगर की कोर्ट ने महिला शिष्या से दुष्कर्म के आरोप में आसाराम को उम्र कैद की की सजा सुनाई है। बता दें की आसाराम पर यह केस 2013 में दर्ज किया गया था। वहीं इस मामले में पहले ही सुनवाई करते हुए सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत अन्य छह आरोपियों को बरी कर दिया गया था। वहीं अब गाँधी नगर कोर्ट के इस निर्णय से 10 बर्षों से सहमा एक परिवार रो पड़ा। लेकिन ये आंसू उनकी ख़ुशी के थे। जिसने उनका इतने सालों का इंतजार खत्म किया। बता दें की आसाराम को दुष्कर्म मामले में आईपीसी की धारा 376, 377, 342, 354, 357 और 506 के तहत दोषी पाया गया।
क्या था मामला जिसमे आसाराम को दोषी माना गया
सूरत की एक महिला ने अक्टूबर 2013 में आसाराम बापू और सात अन्य लोगों के खिलाफ बलात्कार और अवैध रूप से बंधक बनाने का मामले मे केस दर्ज कराया था। एक आरोपी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। ऐसा बताया जाता है कि आसाराम बापू ने 2001 से 2006 के बीच पीड़िता महिला से अनेक बार दुष्कर्म किया था।
पहले भी लगे हैं आसाराम पर अनेक संगीन आरोप
यह घटना 2008 की बतायी जा रही है। आसारम के मोटेरा गुरुकुल में पढ़ने वाले दो बच्चों की आश्रम में संदिग्ध रूप से मौत हो गई थी। उस समय भी आसाराम पर तंत्र-मंत्र के चक्कर में आकर इन बच्चों की हत्या करने का आरोप लगा था।
भक्तों के साथ किया गया अभद्र व्यवहार
यह घटना 2013 की बतायी जाती है। मध्य प्रदेश के विदिशा में आसाराम ने एक कार्यक्रम आयोजित कराया था। उस समय एक भक्त आसाराम के पैर छूने के लिए झुका तब आसाराम ने उसे लात मार दी थी। जिसके कारण भक्त काफी देर तक चल नहीं पाया था।
आसाराम बापू पर जमीन को हडपने का लग चुका है आरोप
आसाराम पर रतलाम में 100 एकड़ जमीन को अवैध रुप से कब्जा करना का आरोप भी लगा था। यह मामला 20001 का बताया जाता है। रतलाम में मंगलया मंदिर के पास योग वेदांत समीति ने 11 दिनों के लिए जमीन को कार्यक्रम के लिए दिया था पर 11 दिन के बाद भी यह जमीन खाली नहीं की गयी। जमीन को हड़पने के मामले में आसाराम के बेटे नारायण सांई व अन्य कुछ लोगों को दोषी माना गया था।
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पहले से आसाराम बापू जेल में काट रहे है सजा
यहां ये जानना जरूरी है कि पहले से ही आसाराम बापू बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे है। इस समय वो जोधपुर की जेल में ही बंद है। वहीं इस मामले में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी व बेटी भारती और अन्य चार महिलाओं को भी दोषी माना गया था। पिछले साल नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट में आसाराम ने एक जमानत याचिका की अर्जी लगाई थी। उस समय आसाराम ने कहा था कि बढ़ती उम्र व खराब स्वास्थ्य ठिक न रहने का कारण उसे जमानत मिलनी चाहिए।