कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले हफ्ते अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल कर ऑर्डिनरी पासपोर्ट के लिए NOC जारी करने की मांग की है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की याचिका का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने के लिए कोई वैध कारण नहीं है। स्वामी ने कोर्ट में कहा कि वह बार बार विदेश जाते हैं। उनके बाहर जाने से जांच में रुकावट पैदा हो सकती है। आज इस मामले में फिर सुनवाई हो रही है।
राहुल गांधी क्यो पड़ी नए पासपोर्ट की जरुरत
राहुल गांधी को इसी साल मार्च में आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की कोर्ट ने दोषि करार दिया और दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। अब राहुल गांधी को अमेरिका दौरे पर जाना है ऐसे में उन्हें इसके लिए पासपोर्ट चाहिए। लेकिन उनके खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में केस चल रहा है।इस केस में वे जमानत पर हैं। ऐसे में उन्हें नए पासपोर्ट के लिए NOC की जरुरत है और इसके लिए उन्होंने कोलर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है ?
डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरकार के प्रतिनिधि, भारतीय राजनयिकों और सरकार के वरिष्ठ अफसरों को जारी किए जाते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों को विदेशों में एमबेसी से लेकर यात्रा के दौरान तक कई सुबिधाएं दी जाती है। साथ ही इमिज्रेशन भी सामान्य लोगों की तुलना में काफी जल्दी और आसानी से हो जाता है।
सुब्रमण्यम स्वामी की इस मामंले में एंट्री
राहुल गांधी जिस नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर हैं , वह केस स्वामी द्वारा दाखिल किया गया था।नेशनल हेराल्ड मामला सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ स्वामी ने निजी आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। ऐसे में कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी पर स्वामी से जवाब दाखिल करने के लिए कहा।
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स्वामी ने कोर्ट में 7 मुख्य तथ्यों के आधार पर राहुल गांधी की 28 मई से प्रस्तावित अमेरिका यात्रा के मद्देनजर पासपोर्ट बनवाने और इसके लिए अदालत से NOC की गुहार अर्जी का विरोध किया है।
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