Satyendar Jain: (अवैस उस्मानी)मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को स्वास्थ्य के आधार पर शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 6 हफ़्ते के लिए ज़मानत दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान जैन किसी गवाह से नहीं मिलेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अदालत के आदेश के बिना दिल्ली नहीं छोडेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सत्येंद्र जैन ज़मानत के दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंतरिम जमानत के दौरान किए गए इलाज का दस्तावेज़ कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 11 जुलाई 2023 तक अंतरिम जमानत दी , सुप्रीम कोर्ट में मामले की 10 जुलाई 2023 को अगली सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंहवी ने कहा कि आज वह सिर्फ मेडिकल ग्राऊंड पर बात करेंगे जो गंभीर मामला है, जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सत्येन्द्र एक साल से जेल में हैं, उनका वजन काफी घट गया है, अभियोजन पक्ष मामले में देरी कर रहा है। सत्येंद्र जैन की तरफ से अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा जीबी पंत अभी तिहाड़ के लिए अनिवार्य रेफरल अस्पताल है, आज की रिपोर्ट को अक्टूबर 2022 की स्थिति के आधार पर मना नहीं किया जा सकता है। वकील सिंधवी ने कहा कि जैन की हालत देखें, वह कहां भागेगा, उसका 35 किलो वजन कम हो गया है।
सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ED ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का विरोध किया। ED ने कहा हम नहीं कह रहे हैं कि मेडिकल समस्या हो तो जमानत नहीं दी जाए लेकिन पहले एम्स या RML में डॉक्टरों से जांच कर रिपोर्ट मंगाया जाए। ED की तरफ से ASG एस वी राजू ने कहा कि हम चाहते है कि सत्येंद्र जैन की दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल के बजाए एम्स के डॉक्टरो के पैनल से जांच कराई जाए। ईडी के वकील ने मांग किया कि सत्येंद्र जैन का मेडिकल एम्स के डॉक्टरों का पैनल करे। ED ने कहा कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ED ने कहा सतेन्द्र जैन अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दिल्ली सरकार के अस्पताल से मनमाफिक रिपोर्ट हासिल करते रहे है।
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सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आखिर ईडी सत्येंद्र जैन की ज़मानत का विरोध क्यों कर रही है ? ईडी की तरफ से ASG एस वी राजू ने कहा कि हमने अपने हलफनामे में साफ किया कि मेडिकल आधार पर जमानत लेने के लिए सत्येन्द्र जैन अपने पद का दुरुपयोग किया है। ED ने कहा कि अक्टूबर 2022 में भी जैन ने अपने लिए मनमर्जी को रिपोर्ट बनवाई। ED ने कहा कई बार दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जैन की भर्ती पर सवाल उठ चुके हैं। ED ने कहा जिन बीमारियों के आधार पर उनको दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दाखिल किया गया उनकी पुष्टि उनकी मेडिकल जांच में नहीं हुई, बाद में सत्येंद्र जैन ने वह याचिका वापस ले लिया था। ED ने कहा सतेंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर रहे है, जेल मंत्रालय भी उनके पास रहा है। ED ने कहा सत्येंद्र जैन का पुराना इतिहास बताता है कि कैसे LNJP अस्पताल से उन्होंने मनमाफिक रिपोर्ट हासिल किया। ED ने कहा कि इससे पहले अदालतों ने सत्येंद्र जैन की मेडिकल रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया। ED ने कहा सत्येंद्र जैन का इतिहास रहा है वह चीजों को प्रभावित करते हैं, कर सकते है, एलएनजेपी में उपचार न हो, दिल्ली सरकार के अस्पतालों में हो। ED ने कहा यह एक ऐसा मामला है जहां मेडिकल जमानत देने या न देने से पहले स्वतंत्र मूल्यांकन होना चाहिए। Satyendar Jain