यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फैसला लव जिहाद पर लिया गया है। नए फैसले के मुताबिक अब राज्य में अब दूसरे धर्म में शादी करने से पहले जिले के डीएम की मंजूरी लेनी जरूरी होगी।
योगी सरकार के अध्यादेश में दूसरे धर्म में शादी करने के लिए शादी से पहले 2 महीने की नोटिस देना होगा। बिना अनुमति लिए शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना भी देना पड़ेगा। अध्यादेश में नाम छिपाकर शादी करने वाले के लिए 10 साल की सजा का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर एक से 10 साल तक की सजा होगी। साथ ही 15 हजार तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा सामूहिक रूप से गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करने पर जहां 10 साल तक सजा हो सकती है, वहीं 50 हजार तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
यूपी कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लेकर आई है, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों में 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें जबरन धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। इसके अंदर छल–कपट, बल से धर्म परिवर्तित किया जा रहा है।
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