(प्रियांशी श्रीवास्तव ) : लगातार दिन-प्रतिदिन कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ घटनाए ऐसी सामने आई है जो बेहद ही खौफनाक थी। अस्पताल में जन्में बच्चों को दर्दनाक तरीके से नोच डाला तो कही पर कुत्तें ने अपनी मालकिन को ही मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नही अभी बीते दिनो नोएडा से ही एक के बाद एक कुत्तें काटने के मामले सामने आए हैं। जिससे कई मौते भी हुई है। कुत्तों के आतंक को देखते हुए नोएडा प्रधिकरण ने डॉग पॉलिसी को बनाई है जिसके तहत 207वीं बोर्ड में मंजूरी दे दी गई। इसके बाद शहरवासियों और एनजीओ से सुझाव मांगे गए। सुझावों को अमल में लाने के बाद सोमवार को शहर में डॉग पॉलिसी को लागू कर दिया गया।
डॉग पॉलिसी के तहत आने वाले नियम
पेट डॉग एप पर 31 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने पर बिना जुर्माना रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इसके लिए 500 रुपये फीस जमा करनी होगी।
1 फरवरी से 28 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने पर रजिस्ट्रेशन फीस 500 और 200 रुपये जुर्माना देना होगा। 1 मार्च से 31 मार्च तक 700 रुपये और प्रतिदिन 10 रुपये के हिसाब से जुर्माना लिया जाएगा।
31 जनवरी 2023 तक छह माह और उससे अधिक उम्र के पालतू की नसबंदी करा दी जाए। ऐसा नहीं करने पर प्रतिमाह 2000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
पालतू कुत्ते की ओर किसी व्यक्ति या जानवर को घायल किया जाता है तो उसके उपचार की जिम्मेदारी मालिक की होगी। इसके अलावा 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
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पालतू जानवर की ओर से गंदगी फैलाने पर पहली बार में 100 रुपये दूसरी बार में 200 और तीसरी बार में 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा व्यवसाय करने के लिए डाग ब्रीडिंग सेंटर का काम फ्लैट या मकान में नहीं किया जाएगा। उल्लंघन करने पर पेट डॉग मालिक पर 5000 रुपये जुर्माना देना होगा।
तो वही आपको बता दे कि इसके नियमों का सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। इस पॉलिसी को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया व शासन की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुसार बनाया गया है।