गुजरात के गांधीनगर में जब्त की गई 2.38 करोड़ रुपये की शराब को बुलडोजर से किया गया नष्ट

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शराबबंदी वाले राज्य गुजरात के गांधीनगर में 2.38 करोड़ रुपये मूल्य की 80 हजार से अधिक भारत में बनी विदेशी शराब की बोतलों को जब्त कर बुलडोजर से नष्ट किया गया है। गुजरात में शराबबंदी को लेकर सख्त कानून लागू है और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। Gujarat

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सहायक पुलिस अधीक्षक आयुष जैन ने शुक्रवार को बताया, “गांधीनगर पुलिस के तीन प्रभागों में दर्ज 154 अपराधों में ज़ब्त की गई भारत में बनी विदेशी शराब (आईएमएफएल) की कुल 82 हजार बोतलें नष्ट कर दी गईं। इस कार्रवाई का वीडियो भी बनाया गया है और वहीं नष्ट की गई इन शराब की बोतलों की कुल कीमत करीब 2.38 करोड़ रुपये आंकी गई है। ” Gujarat

गुजरात में सख्त शराबबंदी कानून है, जो नागरिकों को बिना परमिट के शराब बेचने, रखने और पीने से रोकता है। ये परमिट अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य कारणों से और पर्यटकों को आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने के बाद दिए जाते हैं। शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने पर 10 साल तक की जेल और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। Gujarat

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