मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत 3708 आवेदन स्वीकार

कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले दिल्ली के 3708 लोगों के आश्रित परिवारों को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत लाभांवित करने के लिए स्वीकृति दी है। इसमें मासिक आर्थिक सहायता योजना के तहत 1257 और एकमुश्त अनुग्रह भुगतान योजना के तहत 2451 परिवार लाभांवित होंगे। दोनों योजनाओं के तहत करीब 6291 आवेदन लंबित हैं, जिनकी जांच जारी है।

दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने संबंधित अधिकारियों को लाभार्थियों तक मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत शीघ्र आर्थिक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया को परेशानी मुक्त बनाया जा रहा है, ताकि पीड़ित परिवारों को कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि घर का स्थलीय निरीक्षण करने वाले अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे परिवार, जिनके आवेदन में कागजात की कमी है, वे उस कागजात को बनवाने में उनकी मदद करें।

 

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मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के तहत मासिक आर्थिक सहायता के लिए कुल 3763 आवेदन मिले हैं। इसमें से 1257 आवेदनों को जांच के बाद स्वीकृत प्रदान कर दी गई है, जबकि 195 आवेदनों को आपत्तियों और अन्य कारणों की वजह से रद्द कर दिया गया है। वहीं, 2311 आवेदन सत्यापन, नागरिकों द्वारा आपत्ति किए जाने और नागरिकों की तरफ से जवाब नहीं मिलने के कारण लंबित हैं और उनकी अभी जांच चल रही है।

इसी तरह, एकमुश्त अनुग्रह भुगतान के तहत कुल 6236 आवेदन मिले हैं। इसमें से 2451 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इन स्वीकृत 2451 आवेदकों में से 1416 को एकमुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है। प्राप्त कुल 6236 में से 3785 आवेदनों को विभिन्न कारणों के चलते अभी तक विभागीय स्वीकृति नहीं मिली है। इन लंबित आवेदनों की जांच की जा रही है।

क्या है मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना

दिल्ली सरकार ने जिन लोगों के घर में कोरोना से मृत्यु हुई, उनके आश्रित परिवारों को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायाता योजना की शुरूआत की है। इसके तहत मासिक आर्थिक सहायता योजना और एकमुश्त अनुग्रह भुगतान योजना चलाई जा रही है। एकमुश्त अनुग्रह भुगतान योजना के तहत कोरोना से जान गंवाने वाले हर व्यक्ति के परिवार को 50 हजार रुपए की एकमुश्त राशि दी जा रही है। वहीं, कोरोना काल में जिन बच्चों ने अपने दोनों मां-बाप को खो दिया है या उनके माता-पिता में से कोई एक पहले से नहीं थे और दूसरे की कोरोना की वजह से मौत हो गई है और बच्चा अनाथ हो गया है, तो उन सभी बच्चों को मासिक आर्थिक सहायता योजना के तहत 25 साल की उम्र तक हर महीने 2500 रुपए दिए जाने का प्रावधान है।

योजना का लाभ लेने के लिए इस तरह करें आवेदन

– यदि आवेदक दिल्ली सरकार के ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, तो आवेदक आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सिटीजन कार्नर (नागरिक कोने) में पोर्टल पर ‘नए उपयोगकर्ता’ के रूप में पंजीकृत होगा।
– इसके बाद, आवेदक पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ‘पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन’ से लॉगिन करेगा।
– आवेदक पात्रता मानदंड और दिशा-निर्देशों को ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना’ के तहत ‘आवेदन कैसे करें- पात्रता मानदंड और दिशानिर्देश’ खंड का अच्छी तरह अध्ययन करें।
– पात्र व्यक्ति उस योजना के घटक का चयन करेगा, जिसके लिए वह दिए गए लिंक पर क्लिक करके आवेदन करना चाहता है।
– घटक (ए) मृतक के परिवार को मासिक वित्तीय सहायता और/या घटक (बी) मृतक परिवार को ‘50 हजार रुपए की राशि का एकमुश्त अनुग्रह भुगतान।
– आवेदक उसमें उल्लिखित निर्देशों का पालन करें और आवेदन पत्र भरें।
– आवेदक सभी प्रकार से आवेदन पत्र को पूरा करेंगे और प्रदान की गई जानकारी सही हो।
– आवेदक को आवेदन पत्र में उल्लिखित सहायक दस्तावेजों की प्रति अपलोड करनी होगी।
– आवेदक सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन जमा करेंगे।
– यदि कोई आवेदक पात्र है और योजना के किसी अन्य घटक के लिए आवेदन करना चाहता है, तो आवेदक उसी के अनुसार दूसरे घटक के लिंक पर क्लिक करेगा और उपरोक्त चरणों को दोहराएगा।
– एक बार आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाने के बाद, एसडीएम के कार्यालय से एक सरकारी प्रतिनिधि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने की तारीख से एक सप्ताह के अंदर उसके घर जाएगा और आवेदक द्वारा दी गई जानकारी के सत्यापन के लिए और आवेदन प्रसंस्करण के लिए आवश्यक अतिरिक्त जानकारी और दस्तावेजों (यदि कोई हो) को एकत्र करने में मदद करेगा।

 

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