Arvind Kejriwal को बड़ा झटका, याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने कहा- गिरफ्तारी वैध

Arvind Kejriwal Arrest

Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार 9 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट राहत नहीं मिली।सीएम केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। 9 अप्रैल को इस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और गिरफ्तारी को वैध बताया. कोर्ट ने कहा कि ये जमानत का मामला नहीं है।

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कोर्ट ने कही ये बात

शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईडी द्वारा इकट्ठा सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। केजरीवाल अपराध की आय को छिपाने और उपयोग में सक्रिय रूप मे शामिल थे। ईडी के मामले से ये पता चलता है कि निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर शामिल थे।

अदालत ने कहा कि सरकारी गवाह संबधी कानून एक साल से नहीं 100 साल से भी ज्यादा पुराने है यह नहीं कहा जा सकता है। इसे वर्तमान याचिकार्ता (अरविंद केजरीवाल) को फंसाने के लिए बनाया गया था । साथ ही हाईकोर्ट ने दस्तावेज की आपूर्ति नहीं करने के बिंदु पर कहा कि केजरीवाल कानून के मुताबिक दस्तावेज पाने के हकदार होंगे।

ईडी ने क्या कहा?

ईडी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया।केंद्रीय एजेंसी ने कहा केजरीवाल चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते है। क्योंकि कानून उन पर भी किसी भी आम नागरिक पर समान रूप से लागू होता है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को लंबी पूछताछ के बाद सीएम आवास से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 22 मार्च को ईडी ने निचली अदालत में पेश किया. जहां कोर्ट ने उन्हें एक अप्रैल तक ईडी रिमांड पर भेज दिया था।

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