कर्नाटक हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका की खारिज

Prajwal Revanna Case :

Prajwal Revanna Case : कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार और यौन उत्पीड़न का ये चौथा मामला है।12 जून को बेंगलुरू के सीआईडी ​​के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में रेवन्ना के खिलाफ चौथा मामला दर्ज किया गया था।इस मामले में उन पर यौन उत्पीड़न, पीछा करने, आपराधिक धमकी देने और आईटी अधिनियम की गोपनीयता का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है।इस मामले में शिकायतकर्ता एक महिला है, जिसका कथित तौर पर वीडियो कॉल पर यौन उत्पीड़न किया गया था।

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प्रज्वल के वकील इस आधार पर अग्रिम जमानत याचिका वापस लेना चाहते थे कि मामले में आरोप चार्जशीट दायर की जा चुकी है, लेकिन जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने उन्हें याचिका वापस लेने की इजाजत नहीं दी और इसके बजाय इसे याचिका खारिज कर दिया।रेवन्ना इस समय परप्पाना अग्रहारा जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। उनके खिलाफ चार अलग-अलग मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

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होलेनारासीपुरा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के सिलसिले में जर्मनी से बेंगलुरू हवाई अड्डे पर पहुंचने पर 31 मई को एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। अगले दिन उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

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