दिल्ली (रिपोर्ट-विनय सिंह): सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि कोरोना महामारी के दौर में सीबीएसई बोर्ड द्वारा ली जाने वाली 10वीं और 12वीं क्लास की एग्जामिनेशन फीस को माफ किया जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यह फैसला राज्य सरकार को लेना है हम इसमें कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते।
छात्रों के अभिभावक फीस देने में नहीं हैं सक्षम –
यह याचिका एनजीओ के सोशल ज्यूरिस्ट के द्वारा लगाई गई थी जिसमें मांग की गई थी कि कोरोना संक्रमण के कारण कई छात्रों के अभिभावक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और खासतौर पर ऐसे छात्र जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वह एग्जामिनेशन फीस देने में सक्षम नहीं हैं। इस याचिका में यह मांग की गई थी कि या तो सीबीएसई द्वारा एग्जामिनेशन फीस को पूरी तरह माफ किया जाए या फिर पुरानी दरों पर फीस का शुल्क लिया जाए जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया हैं।
इसके अलावा याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी मांग की गई कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र जोकि इस एकेडमिक सेशन में सीबीएससी द्वारा कराए जाने वाली 10वीं और 12वीं के एग्जाम देंगे उनकी एग्जामिनेशन फीस का खर्च राज्य सरकार वहन करें। हांलाकि
सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई जवाब नही आया है ।
याचिकाकर्ता के मुताबिक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा में तकरीबन तीन लाख छात्र हैं और कोरोना संक्रमण के कारण इन छात्रों में से अधिकतर अभिभावक एग्जामिनेशन फीस नहीं जुटा पा रहे हैं।
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