Karur Stampede: अदालत ने टीवीके के दो पदाधिकारियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Karur Stampede:

Karur Stampede: तमिलनाडु के करूर में तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) द्वारा आयोजित रैली के दौरान मची भगदड़ के मामले में गिरफ्तार पार्टी के दो पदाधिकारियों को अदालत ने मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी।गत 27 सितंबर को करूर में रैली के दौरान मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 60 अन्य घायल हो गए।

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पुलिस ने बताया कि टीवीके के करूर पश्चिम जिला सचिव वी पी मथियालगन और करूर मध्य जिला सचिव कासी पौनराज प्राथमिकी में नामजद थे और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।पुलिस ने बताया कि टीवीके प्रदेश महासचिव बस्सी आनंद और उप महासचिव निर्मल कुमार का भी नाम प्राथमिकी में है, लेकिन उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।Karur Stampede

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आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), धारा 110 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), धारा 125 (दूसरों के जीवन को खतरे में डालना) और धारा 223 (आदेश की अवज्ञा) शामिल हैं। तमिलनाडु सरकार ने 27 सितंबर को करूर में टीवीके प्रमुख विजय की रैली के दौरान मची कथित भगदड़ की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है।Karur Stampede

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