Women’s Reservation Bill: महिला आरक्षण कानून में संशोधन और परिसीमन आयोग की स्थापना के उद्देश्य से लाए गए तीन विधेयकों पर आज लोकसभा में मतदान होना है।गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अमित शाह ने महिला आरक्षण कानून में संशोधन और परिसीमन आयोग की स्थापना से संबंधित तीन विधेयक लोकसभा में पेश किए।
Read also- Srinagar: कश्मीर एसआईए ने ‘सफेदपोश’आतंकी मॉड्यूल मामले में 10 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया
सदन में ‘संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026’, ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन विधेयक), 2026’ पेश किए गए।संविधान संशोधन विधेयक के मसौदे के अनुसार, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद, 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को “कार्यान्वित” करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 कर दी जाएगी।Women’s Reservation Bill
Read also – Weather : पहाड़ों में बारिश-बर्फबारी, उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप, दिल्ली में चढ़ने लगा पारा
संसद में चर्चा के बीच लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 ( Women’s Reservation Bill) बृहस्पतिवार से लागू हो गया। केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।
