लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर आज शाम चार बजे होगा मतदान

Women's Reservation Bill

 Women’s Reservation Bill: महिला आरक्षण कानून में संशोधन और परिसीमन आयोग की स्थापना के उद्देश्य से लाए गए तीन विधेयकों पर आज लोकसभा में मतदान होना है।गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अमित शाह ने महिला आरक्षण कानून में संशोधन और परिसीमन आयोग की स्थापना से संबंधित तीन विधेयक लोकसभा में पेश किए।

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सदन में ‘संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026’, ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन विधेयक), 2026’ पेश किए गए।संविधान संशोधन विधेयक के मसौदे के अनुसार, 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद, 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को “कार्यान्वित” करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या वर्तमान 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 कर दी जाएगी।Women’s Reservation Bill

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संसद में चर्चा के बीच लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने वाला महिला आरक्षण अधिनियम 2023 ( Women’s Reservation Bill) बृहस्पतिवार से लागू हो गया। केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।

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