केंद्र की मोदी ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि लॉकडाउन के दौरान यात्रा के लिए बुक किए गए हवाई टिकटों के पैसे एयरलाइंस पूरी तरह से वापस कर देंगी। यह इस साल 25 मार्च से 3 मई के बीच बुक किए गए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टिकटों पर लागू होगा और एयरलाइसं को इसे तुरंत वापस करना होगा। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र से एक जनहित याचिका पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया है ताकि लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए हवाई टिकटों के पैसे की पूरी तरह से वापसी की मांग की जा सके।
सरकार ने यह भी कहा कि अगर एयरलाइंस पूरा रिफंड नहीं कर पाती हैं, तो अगले साल 31 मार्च तक उड़ान भरने वालों को क्रेडिट शेल मिलेगा। केंद्र ने यह भी कहा कि यात्री अपनी पसंद के किसी भी रूट पर क्रेडिट शेल का उपयोग कर सकते हैं और इसे किसी को भी ट्रांसफर करने में सक्षम होना चाहिए। एयरलाइंस इस तरह के ट्रांसफर की सुविधा के लिए एक रूपरेखा तैयार करेगी।
लॉकडाउन से पहले जिन लोगों ने मार्च से मई के बीच अपनी टिकट बुक करवाई थी वो हवाई सेवाएं रद्द होने के कारण सेवा का उपयोग नहीं कर पाए थे जिसके बाद एयरलाइंस ने बुक टिकटों का पैसा देने की जगह यात्रियों को क्रेडिट शेल ऑफर किया था जिसके तहत यात्री एक तय समयसीमा के अंदर टिकट बुक करवा सकते थे हालांकि एयरलाइंस के इस फैसले से काफी यात्री नाराज भी हुए थे जिसके बाद मामला सुर्खियों में भी आया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार के जवाब के बाद उन सभी यात्रियों को राहत जरूर मिलेगी जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान हवाई यात्रा करनी थी लेकिन वो काफी पहले टिकट बुक करवाने के बाद भी हवाई यात्रा नहीं कर पाए थे।
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