(अवैस उस्मानी): सपा नेता आज़म खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झकटा लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज़म खान की याचिका पर सुवनाई से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। आज़म खान ने मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी पर यूपी सरकार की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार कथित तौर पर यूनिवर्सिटी के अधिग्रहण की तैयारी में है। Breaking
पिछली सुनवाई में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने आज़म खान पर दर्ज 3 नए FIR का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी। वकील कपिल सिब्बल ने कहा आज़म खान पर 87 केस थे, मुश्किल से ज़मानत मिली, अब नए केस बना दिया गया है। यूनिवर्सिटी में नगर निगम की मशीन मिलने से लेकर कई बातें कही जा रही हैं, बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हुई है। याचिका में यूनिवर्सिटी के खिलाफ सरकार के अन्य अनुचित कार्यों को भी चुनौती दी गई थी।
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वकील कपिल सिब्बल कहा था कि विश्वविद्यालय की एक दीवार भी गिरा दी गई है। मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय 2006 में एक ट्रस्ट द्वारा स्थापित एक निजी विश्वविद्यालय है और आज़म खान इसके कुलाधिपति हैं।याचिका में कहा आज़म खान को राज्य सरकार और अन्य अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए कई आपराधिक और अन्य मामलों का सामना करना पड़ रहा है और अब यूनिवर्सिटी को अपने कब्जे में ले लिया गया है।