राजनीतिक उठा पटक के बीच राजनीति में नया मामला सामने आया है। उत्तरप्रदेश की राजनीति में जाने पहचाने चेहरे के लिए मुसीबत की तलवार लटक गयी है। सपा से खफा चल रहे आजम खान को कोर्ट ने सजा सुनाई है। ये सजा 2019 के भड़काऊ भाषण के मामले में सुनाई गई है। बता दें आज रामपुर कोर्ट ने 2019 के भड़काऊ भाषण मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और 2 अन्य आरोपियों को 3 साल जेल की सजा और 2000 रुपए जुर्माना लगाया है। 3 धाराओं में आजम खां को सजा का एलान किया गया।
न्यायलय की तरफ से कहा गया है कि उनके इस फैसले से पता रहेगा की चुनावी दौर में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है। जिसे लेकर ये सजा सुनाई गई है। अनुमान लगाया जा रहा है आजम खान को इस सजा के बाद विधायकी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। दरअसल आजम खान ने 2019 में लोकसभा चुनाव में हेट स्पीच दी थी। पीएम के खिलाफ अमर्यादित भाषा इस्तेमाल की थी और साथ ही उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी गलत शब्दों का इतेमाल किया था जिसका खामयाजा आजमखान को भुगतना पड़ रहा है।
Read also: जन उत्थान रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश को दी 6600 करोड़ की सौगात
आजम खान को तीन धाराओं में सजा सुनाई गई है। बता दें आज सुबह रामपुर कोर्ट में 3 बजे सजा सुनाने का एलान किया गया। हालांकि कोर्ट से बहार आते हुए मीडिया से बातचीत के दौरान आजम खान ने न्यालय के फैसले के बारे में कोई विशेष राय नहीं दी है। आजम खान ने कहा है कि ये अधिकतम सजा थी जिसमें ज़मानत अनिवार्य प्रावधान है, जिस आधार पर ज़मानत मिली। लेकिन मैं इंसाफ का कायल हो गया।
वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के वकील विनोद यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया है कि हमने अभी फैसला पढ़ा नहीं है। लेकिन हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। ज़मानत मिल गई है। अपील फाइल करने के लिए एक सप्ताह का समय मिला है।
Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter.