राघव चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, सरकारी बंगला मामले में सुनाया ये फैसला

Raghav Chadha Bungalow:दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को अपने सरकारी बंगले में रहने की मंजूरी दे दी। इसी के साथ अदालत ने उन्हें दिल्ली के अहम हिस्से में आवंटित बंगले को खाली करने के निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने ‘आप’ नेता की अपील पर आदेश पारित करते हुए कहा कि 18 अप्रैल को निचली अदालत ने राज्यसभा सचिवालय को निर्देश दिया था कि वो चड्ढा से बंगला खाली नहीं कराए और ये रुख बहाल किया जाता है और ये तब तक प्रभावी रहेगा जब तक निचली अदालत अंतरिम राहत के उनके आवेदन पर फैसला नहीं करती।विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।

Read aslo-सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाली पार्टियों को जनता से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं- कैलाश विजयवर्गीय

चड्ढा ने निचली अदालत के पांच अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी थी जिसने अप्रैल के अपने अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया था। अदालत ने अपने नवीनतम आदेश में कहा था कि चड्ढा ये दावा नहीं कर सकते हैं कि बतौर राज्यसभा सदस्य अपने पूरे कार्यकाल में सरकारी बंगले में रहना उनका पूर्ण अधिकार है, वो भी तब जबकि आवंटन रद्द कर दिया गया है। राज्य सभा सचिवालय ने निचली अदालत के खिलाफ दायर चड्ढा की याचिका का विरोध किया।

(Source PTI )

Top Hindi NewsLatest News Updates, Delhi Updates, Haryana News, click on Delhi FacebookDelhi twitter and Also Haryana FacebookHaryana TwitterTotal Tv App 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *