यौन शोषण के आरोप में घिरे बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

( अवैस खान ) – हरियाणा की 6 महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप में घिरे भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को मंगलवार को दिल्ली की राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है।

आपको बता दें, कोर्ट के समन के बाद भाजपा सांसद और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह आज कोर्ट में पेश हुए थे, बृजभूषण शरण सिंह ने ज़मानत याचिका दाखिल किया है, राउज़ एवेन्यु कोर्ट बृजभूषण की जमानत पर 20 जुलाई को सुनवाई करेगा। राउज़ एवेन्यु कोर्ट यौन शोषण मामले में दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है।

महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोप में घिरे भाजपा नेता और कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट के आदेश के बाद आज राउज़ एवेन्यु कोर्ट में स्पेशल जज हरजीत सिंह जसपाल की अदालत में पेश हुए। इस मामले की सुनवाई के दौरान बृजभूषण सिंह ने जमानत याचिका दाखिल की है, वहीं दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह की ज़मानत का विरोध किया है।

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दिल्ली पुलिस ने कहा बृजभूषण की गिरफ्तारी के बिना ही मामले में चार्जशीट दाख़िल की गई है। बृजभूषण ने जांच में अब तक सहयोग किया है। गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं की है। कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को 20 जुलाई तक अंतरिम ज़मानत दे दी है और बृजभूषण सिंह की नियमित जमानत याचिका को सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख लगा दी है।

राउज़ एवेन्यु कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से वकील राजीव मोहन ने कहा जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, उनमें अधिकतम पांच साल की सज़ा हो सकती है, बृजभूषण को गिरफ्तार किए बिना चार्जशीट दखिल की गई है। ब्रजभूषण सिंह के वकील ने मामले में मीडिया ट्रायल पर भी सवाल उठाया है। बृजभूषण के वकील ने कहा कि बेहतर होगा कि कोर्ट एहतियात के साथ मीडिया रिपोर्टिंग का निर्देश दे। वहीं कोर्ट ने कहा है कि मीडिया रिपोर्टिंग पर बैन चाहते है तो हाई कोर्ट जा सकते है। कोर्ट ने कहा अगर आप बंद कमरे में सुनवाई चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त अर्जी दाखिल करें।

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