नई दिल्ली,(आवैस उस्मानी): दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सिंगापुर दौरा रद्द होने का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल, यह विवाद अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कैलाश गहलोत ने याचिका में जनप्रतिनिधियों के विदेशी दौरे की अनुमति को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश बनाये जाने की मांग की है। दिल्ली HC ने याचिकाकर्ता को मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। AAP News,
मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि उपराज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर जाने की अनुमतति न देना तर्कसंगत नहीं है। हाई कोर्ट इस मामले में दिशा निर्देश जारी कर सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गहलौत के वकील से मामले में अतरिक्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुख्यमंत्री के विदेश जाने को लेकर एक गाइडलाइन लाए जाने की मांग की है। साथ ही याचिका में व्यक्तिगत यात्राओं के साथ सरकारी यात्रा के लिए भी निर्देश जारी करने की भी मांग की है। AAP News,
आपको बता दें कि दिल्ली के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केजरीवाल को सिंगापुर में मेयर्स के सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी। उप-राज्यपाल ने कहा कि सिंगापुर में मेयर्स का सम्मेलन है और उसमें मुख्यमंत्री का जाना जरूरी नहीं है। तभी से इस मामले पर राजनीतिक सियासत जारी है और अब बात इतनी बढ़ गई है कि, यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया। AAP News,
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