‘खुदा’ के नाम पर हाईकोर्ट से सीएम केजरीवाल को झटका, जानें क्या है पूरा मामला

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किसी न किसी विवाद से घिरे ही रहते हैं। एलजी वीके सक्शेना के साथ कुछ राजनीतिक अधिकारों को लेकर जबरजस्त खींचतान चल रही है। सीएम केजरीवाल की राजनीतिक पारी में ये सिलसिला है कि थमने का नाम ही नही ले रहा है इसी बीच आज फिर एक पुराने केस में सीएम केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है।

दरअसल सीएम केजरीवाल इस बार अपने ही बयान में लपेट लिए गए है। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान एक बयान दिया था। जिसमें उनके खिलाफ एक्ट 1952 धारा 125 के तहत मामला दर्ज किया था। जिसे अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है। इलाहाबाद कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल ने वोट के नाम पर लोगों को डराया है। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान देना शोभा नही देता है। जिसके बाद  अब सीएम केजरीवाल को कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश करनी होंगी।

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बता दें कि ये मामला 2014 में लोकसभा चुनाव के समय का है जब यूपी के सुल्तानपुर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। उस समय चुनावी दौर था तभी सीएम ने कहा था कि ‘कांग्रेस को वोट देना मतलब देश के साथ गद्दारी’ और ‘भाजपा को वोट देगा उसे खुदा माफ नहीं करेगा’। देश के साथ गद्दारी होगी। इन्हीं बयानो से सीएम पर केस दर्ज हुआ।  दो बार पहले भी कोर्ट की तरफ से तलब किए जा चुके हैं। उसके बाद इन्होंने कई बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए सीएम ने सारे जुगत लगा लिए लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। इसी बीच एक बार फिर ये मामला गहराता हुआ नजर आ रहा है।

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