Coaching Institute Regulations Act: दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद केजरीवाल सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

Coaching Institute Regulations Act: दिल्ली की राजस्व मंत्री आतिशी मार्लेना ने बुधवार कहा कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में कोचिंग सेंटरों को रेगुलेट (विनियमित) करने के लिए एक कानून लाने की तैयारी में है और दोषियों का बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए छात्रों से सुझाव भी लिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अब तक MCD और दिल्ली सरकार ने क्या एक्शन लिया है।

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आपको बता दें, देश की राजधानी में ओल्ड राजेन्द्र नगर स्थित RAU’S IAS कोचिंग सेंटर में हुए जलभराव से हादसे में 3 छात्रों की मौत का मुद्दा गरमाया हुआ है। जहां एक ओर छात्र घटना को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार और विपक्षी दलों में वार-पलटवार का सिलसिला भी जारी है।

Coaching Institutes को Regulate करने के लिए दिल्ली सरकार लाएगी कानून

दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे को लेकर AAP सरकार में मंत्री आतिशी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोचिंग सेंटर्स से जुड़ी एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा 27 जुलाई को राजेंद्र नगर में एक बेहद ही दुखद घटना हुई थी। इस हादसे में 3 छात्रों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद तत्काल मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिल्ली सरकार ने दे दिए थे। इस दुखद घटना के बाद हमें उम्मीद थी कि केंद्र सरकार Coaching Institutes को Regulate करने के लिए नियम लेकर आएगी लेकिन वो नहीं लाई। अब इसके बाद दिल्ली सरकार Coaching Institute को Regulate करने के लिए क़ानून लेकर आएगी। इसमें Infrastructure, Teacher Qualification, Fees, Misleading advertisement को Regulate किया जाएगा।

छात्रों और जनता का लिया जाएगा फीडबैक

Coaching Institute Regulations Act को बनाने के लिए आज एक कमिटी बनाई जाएगी। इसमें दिल्ली सरकार के अधिकारी और अलग-अलग पेपरों की तैयारी करने वाले छात्रों को शामिल किया जाएगा। इस क़ानून पर छात्रों और जनता का feedback लेने के लिए एक E-mail http://[email protected] भी बनाया गया। इस पर सभी लोग अपने Feedback दे सकते हैं।

बेसमेंट में चल रहे 30 कोचिंग सेंटरों किए गए सील

इस घटना पर अब तक हुई कार्रवाई को लेकर आतिशी ने बताया कि अब तक बेसमेंट में चल रहे 30 कोचिंग सेंटरों को सील किया गया है और अपने बेसमेंट में अवैध रूप से कक्षाएं और लाइब्रेरी चलाने वाले 200 से अधिक संस्थानों को नोटिस भी दिया गया है। “RAU’S IAS कोचिंग सेंटर” हादसे में दो महत्वपूर्ण चीजे सामने आई हैं, पहला-जो नाले उस क्षेत्र में जलभराव के लिए जिम्मेदार थे उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर ने अतिक्रमण किया हुआ था। जिसकी वजह से नाले से पानी नहीं निकल पा रहा था। दूसरा-बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चल रही थी वो 100% गैर कानूनी था। बेसमेंट का प्रयोग पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर MCD ने कार्रवाई शुरू की है।

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इसके साथ ही उन्होंने कहा इस हादसे पर तुरंत कार्रवाई की गई है। JE (जूनियर इंजीनियर), जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार था कि नाले का रखरखाव हो, कोई अतिक्रमण न हो, कोई अवैध गतिविधि न हो, उसे MCD से बर्खास्त कर दिया गया है। AE (सहायक अभियंता) को निलंबित कर दिया गया है, वह एक फील्ड ऑफिसर के रूप में नाले के उचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार था। वह यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार था कि बिल्डिंग पूर्णता प्रमाण पत्र में निर्धारित नियमों और विनियमों का उचित पालन हो।

इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मैं देश और दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम जांच में दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चाहे वह किसी भी पद का हो। 6 दिन में मजिस्ट्रियल जांच की रिपोर्ट आ जाएगी, सख्त कार्रवाई होगी। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

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