दिल्ली की एक अदालत ने ISIS से जुड़े 13 सदस्यों को सुनाई सजा

नई दिल्ली (रिपोर्ट- विनय सिंह): दिल्ली की एक अदालत ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के 13 सदस्यों को सजा सुनाई है। सभी 13 सदस्यों को अलग-अलग सजा दी गई है। यह सभी 13 लोग भारत में अपना बेस बनाने और आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए मुस्लिम युवाओं की भर्ती कर रहे थे। इन पर आरोप है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपने काम को अंजाम दे रहे थे। इन सभी 13 लोगों को आपराधिक साजिश रचने का दोषी पाया गया है।

कौन-कौन हैं दोषी ?

विशेष अदालत ने दोषी नफीस खान को 10 साल जेल की सजा सुनाई है, जबकि तीन अन्य दोषियों को 7 साल की कैद और एक व्यक्ति को 6 साल की सजा दी गई है। जबकि अन्य 8 दोषियों को 5 साल की सजा सुनाई गई है। जिन दोषियों को 5 साल की सजा सुनाई गई हैं, उनमें अब्दुल्ला खान,नजमुल हुदा, मोहम्मद अफजल, सुहेल अहमद, मोहम्मद अलीम, मोइनुद्दीन खान, आसिफ अली और सैयद मुजाहिद है।

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आपको बता दें कि 9 दिसंबर 2015 को एनआईए ने आईपीसी की आपराधिक साजिश और गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के अंतर्गत इन लोगों पर एक मुकदमा दर्ज किया था। एनआईए के मुताबिक आईएसआईएस भारत में अपना बेस बनाने और किसी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए मुस्लिम युवाओं की भर्ती के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा था। दोषियों ने जुनूद-उल-खलीफा-फिल-हिंद नाम का संगठन भी बनाया था ।एनआईए ने अभियुक्तों के खिलाफ 2016 17 में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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