सिंगल यूज प्लास्टिक के नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली सरकार की नकेल, जुर्माने के साथ हो सकती सख्त कार्रवाई

प्रतिबंध के बावजूद Single Use Plastic का उपयोग करने वालों पर दिल्ली सरकार अब नकेल कसने वाली है। total tv| Delhi News| Plastic Ban|

नई दिल्ली, (अजित सिंह): राजधानी दिल्ली में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) के नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने नियमों के उल्लंघन करने वालों पर एक लाख का जुर्माना और पांच साल जेल की सज़ा का प्रावधान किया है। उल्लंघन को लेकर ग्रीन दिल्ली ऐप या SUP, CPCB पर भी लोग शिकायत दर्ज कर सकते है।

दिल्लीवासियों पर सरकार अब कसेगी नकेल

गौरतलब है कि, प्रतिबंध के बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) का उपयोग करने वालों पर दिल्ली सरकार अब नकेल कसने वाली है। दिल्ली सरकार ने दस जुलाई तक लोगों को ढील दिया था ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और नियमों को समझने में आसानी होगी।

 

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प्रतिबंधित वस्तुओं में शामिल है ये

लेकिन अब 11 जुलाई से दिल्ली के 48 इलाकों में दिल्ली सरकार के लोग निगरानी रखेंगे। दिल्ली में प्रतिबंधित वस्तुओं में ईयरबरड, कैंडी, आईसक्रीम के डंडे, कप गिलास, प्लैट, कांटे की चम्मच, चाकू और पुआल जैसे उपकरणों को प्रतिबंधित किया गया है अगर कोई इसका इस्तेमाल करता है तो एक लाख जुर्माने के साथ जेल का प्रावधान भी किया गया है।

प्रतिबंधित उपकरणों का तैयार किया गया था विकल्प

वहीं प्लास्टिक (Single Use Plastic) के विकल्प के तौर पर दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में अलग-अलग कारीगरो ने प्रतिबंधित उपकरणों का विकल्प तैयार किया था जिससे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। वहीं अब नियम नहीं मानने पर 11 जुलाई से दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 

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