DGCA ने एअर इंडिया पर लगाया 90 लाख का जुर्माना, अयोग्य क्रू मेंबर्स के साथ विमान उड़ानें का मामला

DGCA Action:

DGCA Action: विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA )ने टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया (Air India) पर अयोग्य पायलट्स के साथ उड़ान संचालित करने के लिए 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।इसके अलावा डीजीसीए ने इस चूक के लिए एयर इंडिया के डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस पंकुल माथुर पर छह लाख रुपये का और डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग मनीष वसावडा पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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डीजीसीए ने दी चेतावनी – डीजीसीए (DGCA ) ने एक रिलीज में कहा कि संबंधित पायलट को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है।प्रेस रिलीज में कहा गया है, “एयर इंडिया (Air India) लिमिटेड ने एक गैर-प्रशिक्षक लाइन कैप्टन और एक गैर-लाइन-रिलीज़ प्रथम अधिकारी के साथ मिलकर एक उड़ान का संचालन किया, जिसे नियामक ने महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रभाव वाली एक गंभीर शेड्यूलिंग घटना के रूप में देखा है।”

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पहले भी लग चुका जुर्माना – आपको बता दें कि इससे पहले  डीजीसीए (DGCA ) ने अपनी जांच में पाया कि एयर इंडिया (Air India) ने फ्लाइट क्रू मेंबर्स के स्वास्थ्य से जुड़े नियमों का सही से पालन नहीं किया है।  कंपनी क्रू-मेंबर्स के फ्लाइंग ड्यूटी आवर्स में उनके थकान को ध्यान रखकर किए जाने वाले टाइम मैनेजमेंट को सही ढंग से पालन नहीं कर सकी  इसलिए कंपनी पर ये जुर्माना लगाया गया ।आपको बता दें कि 10 जुलाई को एयरलाइन की ओर से प्रस्तुत स्वैच्छिक रिपोर्ट के जरिए घटना के संज्ञान में आने के बाद, नियामक ने दस्तावेजों की जांच और शेड्यूलिंग सुविधा की मौके पर जांच के साथ एयरलाइन के संचालन की भी जांच की।

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