अमन पांडेय : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस बार यूएस की एक कोर्ट ने ट्रंप की कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कंपनी को टैक्स फ्रॉड का दोषि पाया और 16. लाख डॉलर का जुर्माना भरने कि सजा सुनाई है। न्यूयॉर्क के एक जज ने शुक्रवार को डोनाल्ड ट्रंप की नामचीन रियल एस्टेट कंपनी को 15 साल तक टैक्स अधिकारियों को धोखा देने की साजिश रचने का दोषि ठहराया । मैनहट्टन आपराधिक अदालत के जस्टिट जुआन मर्चन ने पिछले महीने 17 आपराधिक आरोपों में ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के दो संस्थानों को दोषी पाए जाने के बाद राज्य के कानून के तहत अधिकतम सजा सुनाई । मर्चन ने मंगलवार को एलन वीसेलबर्ग को सजा सुनाई,. जिन्होंने ट्रंप परिवार के लिए पचास साल तक काम किया । वे कंपनी के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी थे । उन्हें पांच महीने की जेल हुई।
बचाव के लिए वकिलों में से एक सुसान नेचेलेस ने कहा कि ट्रंप की कंपनी अपील करने की योजना बना रही है। किसी और पर आरोप नहीं लगाया गया। ये मामला मैनहट्टन डिस्ट्रिक अटॉर्नी एल्विन ब्रैग के कार्यालय में आया था । वहां से बताया गया कि अभी भी ट्रंप की व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की आपराधिक जांच कर रहे है। ब्रैग ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति और उनके व्यवसायों में चल रही हमारी जांच अब अगले दौरे से गुजरेगी अभियोजकों में से एक जोशुआ स्टिंग्लास ने जस्टिस मर्चन को बताया कि जुर्माना ट्रंप संगठन के राजस्व का सिर्फ छोटा हिस्सा था. कंपनियों को जेल या जेल की सजा नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि यह एक तमाशा है । इस सजा के कारण कोई भी इस तरह का अपराध करना बंद नहीं करेगा । मामला लंबे समय से पूर्व राष्ट्रपति के पक्ष में एक कांटा रहा है , जो उन्हें और उनकी राजनीति को नापसंद करते है।
Read also:कांग्रेस सांसद संतोख सिंह का हुआ निधन, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे थे
आपको बता दे कि ट्रंप को कोई अन्य कानूनी संकटो का सामना करना पड़ रहा है। उन पर 6 जनवरी , 2021 से संबंधित जांल चल रही है , इसके अलावा , यूएस कैपिटल पर हमला, व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद दस्तावेजों से छेड़़छाड़ और जॉर्जिया में 2020 के चुनावी नतीजे के बाद बवाल का प्रयास सामिल है।
Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter. Total Tv App
