Doorstep Ration Delivery Scheme: केजरीवाल सरकार को दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, आप सरकार की घर-घर राशन योजना पर आज यानी गुरुवार को रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सिंह की एक खंडपीठ ने ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन वितरण योजना’ पर सुनवाई करते हुए रोक का आदेश जारी कर दिया है।
केजरीवाल सरकार की योजना को HC ने किया रद्द
आपको बता दें कि, दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ द्वारा योजना का विरोध करने वाली याचिका पर अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि, घर-घर चीजें पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार कोई और योजना लाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वह केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए अनाज का इस्तेमाल घर-घर पहुंचाने की योजना के लिए नहीं कर सकती है। हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए केजरीवाल सरकार की इस योजना को रद्द कर दिया।
केंद्र ने पत्र भेजकर जताई थी आपत्ति
मालूम हो कि, दिल्ली सरकार बीते साल 25 मार्च को ही यह योजना लागू करने की तैयारी में थी, लेकिन केंद्र सरकार ने उसके पहले ही 19 मार्च को पत्र भेजकर इस पर आपत्ति जताई थी। जिसके बाद केजरीवाल सरकार की डोर-टू-डोर राशन योजना को दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं दिल्ली सरकार राशन डीलर्स संघ और दिल्ली राशन डीलर्स यूनियन की ओर से दायर याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने 10 जनवरी को आदेश सुरक्षित रख लिया था। हालांकि इसके पहले केंद्र और आम आदमी पार्टी में इस योजना को लेकर तकरार देखने को मिली है।
आपको बता दें कि, दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना के तहत गेंहू, आटा, चावल और चीनी पैक्ड बैग को घरों तक पहुंचाया जाना था। इस योजना के तहत डोरस्टेप डिलीवरी की जाती है। जिस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताते हुए पत्र भेजा था।