(प्रदीप कुमार): राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए शनिवार 25 नवंबर को मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे खत्म हो जाएगा। एक चरण में ही समूचे प्रदेश में चुनाव कार्यक्रम किया जाएगा।लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि 23 नवंबर की शाम 6 बजे से शुरू होकर मतदान समाप्ति अवधि 25 नवंबर को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। इसके लिए कई दिशा निर्देश जारी किये गए है। राजस्थान की 199 विधान सभा सीटों पर मतदान 25 नवंबर को होंगे।
मतदान का शोर थमने के बाद सूबे में कहीं भी रोड शो, जुलूस, रैली और सभा आदि आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। बाहरी प्रचारकों को भी प्रदेश से बाहर जाना होगा। चुनावी भाषा में इस अवधि को ‘साइलेंस पीरियड ऑफ 48 ऑवर्स’ कहा जाता है। उसके बाद प्रत्याशी घर-घर जाकर प्रचार कर सकते हैं।भारत निर्वाचन आयोग ने प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया है कि कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है और सांसद या विधायक नहीं है, वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात नहीं ठहर सकता। यह भी निर्देश है कि राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति अभ्यर्थी से भिन्न यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा।इन निर्देशों की पालना निर्वाचन मशीनरी एवं पुलिस प्रशासन द्वारा सुनिश्चित करने के निर्देश आयोग ने दिये हैं।
राजस्थान की 200 सीटों में से 199 के लिए मतदान होगा। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट के कांग्रेस प्रत्याशी का हाल ही में निधन हो गया था, लिहाजा उस सीट के लिए अभी मतदान नहीं होगा।उस सीट पर अलग से मतदान की तिथि घोषित की जाएगीबीते दो विधानसभा चुनावों में भी अलग-अलग सीटों के पार्टी प्रत्याशियों के निधन के कारण 199 सीटों पर ही मतदान हुआ था।राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस और बीजेपी समेत अन्य पार्टियों और निर्दलीय प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार किया है।
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