गोल्ड ज्वैलरी बिक्री को लेकर आया नया नियम,1 अप्रैल से देशभर में लागू होगा ये बड़ा नियम

Union Budget

अजय पाल – उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय ने शुक्रवार से सोना व गहनों की बिक्री से संबधित नियमों में बदलाव कर दिया है। लेकिन यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। अब बाजार में बिना होलमार्क के सोना नहीं बेचा जा सकेगा। अभी देश में 4 व 6 अंक वाले हॅालमार्क वाले सोने के आभूषण बेचे जाते है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाध व वितरण मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा 1 अप्रैल 2023 में देश में बिना होलमार्क यूनिक आइडेटिफेकेशन नंबर के सोने के आभूषण व कलाकृतियों की बिक्री नहीं हो सकेगी।

जानिए क्या होता है HUID नंबर

होलमार्क यूनिक आइडेटिफेकेशन नंबर ज्वैलरी की पहचान के लिए होता है। HUID नंबर 6 अंको वाला अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। HUID नंबर की सहायता से उपभोक्ता को ज्वैलरी से जुड़ी जानकारी मिल जाती है।

1 अप्रैल से लागू होगें सोने के आभूषण पर ये नियम

6 डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॅालमार्किग ही मान्य होंगे। मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता के बीच 4 डिजिट व 6 डिजिट हॅालमार्किग को लेकर होने वाली कंन्फयूजन को दूर करने के लिए यह अहम फैशला लिया है। नए नियम के तहत 1 अप्रैल से सिर्फ 6 डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॅालमार्किग ही मान्य होगे। यह भी बताया जा रहा है कि 4 डिजिट वाली हॅालमार्किग बन्द हो जाएगी।

Read also:- लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और MSME मंत्री नारायण राणे ने किया औद्योगिक प्रदर्शनी व मेले का शुभारंभ

आपको बता दें कि अगर आप 30 मार्च के बाद सोने से जुड़े आभूषण को खरीदना चाहते है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है केंद्र सरकार ने सोना व ज्वैलरी से जुड़े नियमों में बदलाव कर दिया है। 31 मार्च 2023 के बाद बिना होलमार्क यूनिक आइडेटिफेकेशन नंबर HUID वाले सोने व ज्वैलरी को नहीं बेचा सकेगा।

Top Hindi News, Latest News Updates, Delhi Updates,Haryana News, click on Delhi Facebook, Delhi twitter and Also Haryana Facebook, Haryana Twitter. Total Tv App      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *