दिल्ली में जारी रहेगा ग्रैप-4, स्कूलों, कॉलेजों शुरू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा बयान

Supreme Court on Delhi Pollution:

Supreme Court on Delhi Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से स्कूलों और कॉलेजों में कक्षाएं फिर से शुरू करने पर विचार करने को कहा, क्योंकि कई स्टूडेंट के पास ऑनलाइन कक्षाओं के लिए दोपहर के खाने और बुनियादी ढांचे की कमी है।

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 जारी रहेगा ग्रैप-4  – जस्टिस अभय एस. ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि बड़ी संख्या में छात्रों के पास घर पर एयर प्यूरीफायर नहीं हैं और इसलिए घर पर रहने वाले बच्चों और स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण विरोधी ग्रैप-चार प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाता कि एक्यूआई के स्तर में लगातार कमी आ रही है, वो ग्रैप-3 या ग्रैप-2 से नीचे के प्रतिबंधों का आदेश नहीं दे सकता।

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प्रदूषण से दिहाड़ी मजदूर हुए प्रभावित – ये देखते हुए कि समाज के कई वर्ग, विशेष रूप से मजदूर और दिहाड़ी मजदूर, ग्रैप-चार की वजह से प्रभावित हुए हैं, पीठ ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि, जहां निर्माण पर रोक लगा दिया गया है, वे श्रम उपकर के रूप में जमा धन का इस्तेमाल उनके गुजारे के लिए करें।ग्रैप-4 प्रतिबंध विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी में गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने से जुड़ा हुआ है।

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